नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक के द्वारा भुगतान को और सुरक्षित करने के लिए पहली जनवरी से पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करने जा रहा है। नए सिस्टम के मुताबिक चेक से 50 हजार रुपये से अधिक के भुगतान के लिए चेक जारी करने वाले को चेक के साथ साथ अलग से भी जानकारियां बैंक को देनी होगी। दी गई जानकारियों का मिलान चेक पर दर्ज जानकारियों से होने पर ही भुगतान होगा। नए सिस्टम की मदद से धोखाधड़ी पर पूरी तरह से लगाम लगने की उम्मीद है।
क्या है नया सिस्टम
रिजर्व बैंक ने सितंबर में पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करने की बात कही थी। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत अतिरिक्त सुरक्षा के लिए चेक जारी करने वालों को खाते का नंबर, चेक का नंबर, रकम, जिसको भुगतान किया जाना है उसका नाम और तारीख जैसी जानकारी बैंक को अलग से देनी होगी। इस सिस्टम के तहत ऐसे चेक जिनके द्वारा 50 हजार रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जाना है तभी क्लियर होंगे जब चेक जारी करने वाले ने इसके बारे में बैंक को जानकारी दी होगी। ग्राहक ये जानकारी सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल एप के जरिए भी दे सकता है।
एसबीआई के ग्राहकों के लिए क्या होगा बदलाव
स्टेट बैंक ने आज जानकारी देते हुए कहा है कि वो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक पहली जनवरी से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहे हैं, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त सुरक्षा दी जा सके। बैंक के मुताबिक चेक के द्वारा भुगतान के मामले में चेक जारी करने वाले को खाते का नंबर, चेक का नंबर, रकम, तारीख, रकम पाने वाले का नाम देना होगा साथ ही बताना होगा कि चेक मल्टी सिटी है या नॉन मल्टी सिटी। बैंक ने इस सिस्टम के बारे में लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। बैंक के मुताबिक इस बारे में लोग और जानकारी नजदीकी शाखा से भी पा सकते हैं।