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SBI के ग्राहक 30 जून तक पूरा कर लें ये काम, नहीं तो खाते से लेनदेन होगा मुश्किल

पैन इनएक्टिव घोषित होने पर आप ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे जिसके लिये पैन जरूरी होता है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 07, 2021 16:37 IST
ग्राहकों को  पैन और...- India TV Paisa
Photo:PTI

ग्राहकों को  पैन और आधार को लिंक जल्द से जल्द करने की सलाह 

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वो जून के अंत तक हर हाल में अपने पैन और आधार को लिंक करा लें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें  खाते से लेन देन में समस्या आ सकती है।

क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सलाह

एक ट्वीट के माध्यम से अपने ग्राहकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सलाह जारी करते हुए कहा है कि पैन और आधार को लिंक कराना अनिवार्य है।
SBI के मुताबिक अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं कराते तो आपका पैन इनएक्टिव घोषित हो जायेगा।
पैन इनएक्टिव घोषित होने पर आप ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे जिसके लिये पैन जरूरी होता है। 
पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 जून है। 
स्टेट बैंक ने सलाह दी है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिये ग्राहक समय रहते पैन को आधार से लिंक कर लें।

पैन आधार को लिंक न कराने पर पड़ेगा जुर्माना
सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई शख्स अंतिम तारीख तक पैन और आधार को लिंक नहीं करता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस समयसीमा को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसकी जगह अब नियम का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। 

कैसे करें आधार और पैन को लिंक

  • सबसे पहले इनकमटैक्स विभाग की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। इसके बाद आपको बायीं ओर Link Aadhar का विकल्प दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा जहां लिंक आधार का विकल्प होगा।
  • इसी पेज पर आपको सबसे ऊपर Click Here का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका पैन नंबर और आधार नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको View Link Aadhar Status बटन पे क्लिक करना है।
  • इसके बाद यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो गया होगा तो “Your pan is linked to aadhar number XXXXXXXX134” का मैसेज हरे टिक के साथ मिलेगा। इस तरह आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है या नहीं।

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