नई दिल्ली। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने PACL से संबंधित गैरकानूनी तरीके से धन जुटाने के मामले में उप्पल देविंदर कुमार के खिलाफ सेबी के 2.31 करोड़ रुपए के जुर्माना आदेश को रद्द कर दिया है। सैट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में नया आदेश जारी करेगा।
सेबी ने कुमार पर यह जुर्माना लगाते हुए कहा था कि वह पीएसीएल के निदेशक थे। कुमार ने इस दावे पर आपत्ति जताते हुए न्यायाधिकरण में इस फैसले को चुनौती दी थी। इस साल फरवरी में सेबी ने कंपनी और कुमार सहित उसके शीर्ष नौ कार्यकारियों पर निवेशकों से गैरकानूनी तरीके से धन जुटाने के लिए 23.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कुमार ने इसके खिलाफ सैट में अपील दायर करते हुए कहा था कि उन्हें कभी भी पीएसीएल का निदेशक नियुक्त नहीं किया गया और पीएसीएल ने भी कंपनी पंजीयक को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी।
सैट ने कहा कि जिस जांच रिपोर्ट में कुमार को पीएसीएल का निदेशक बताया गया है नियामक उसके पीछे कोई आधार नहीं बता पाया। इसके अलावा न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष दिया कि यदि जांच रिपोर्ट में इस बात को कोई प्रमाण भी है कि कुमार पीएसीएल के निदेशक रह चुके हैं, उन्हें इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका नहीं दिया गया।
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