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सहारा को एक और झटका, SAT ने म्यूचुअल फंड कारोबार को लेकर सेबी के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की

सहारा की याचिका पर सुनवाई के बाद सैट ने सेबी के आदेश को बरकरार रखा और अपील में कोई गुण नहीं पाया

Manoj Kumar @kumarman145
Published : July 28, 2017 19:38 IST
सहारा को एक और झटका, SAT ने म्यूचुअल फंड कारोबार को लेकर सेबी के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की
सहारा को एक और झटका, SAT ने म्यूचुअल फंड कारोबार को लेकर सेबी के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की

मुंबईप्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) सैट ने सेबी के एक आदेश के खिलाफ सहारा की अर्जी आज खारिज कर दी। सेबी ने उस आदेश में कंपनी के म्यूचुअल फंड कारोबार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। न्यायाधिकरण ने कंपनी को इस मामले में उच्चतम न्यायालय जाने के लिये छह सप्ताह का समय दिया था।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) सेबी ने निवेशकों से आगे कोई निवेश लेने से मना करते हुए सहारा म्यूचुअल फंड का पंजीकरण प्रमाणपत्र जुलाई 2015 में रद्द कर दिया। नियामक ने सहारा समूह को म्यूचुअल फंड कारोबार चलाने के लिये उपयुक्त नहीं पाये जाने के बाद यह कदम उठाया।

साथ ही सेबी ने समूह के म्यूचुअल फंड कारोबार को दूसरी संपत्ति प्रबंधन कंपनी को स्थानांतरित करने और उसके बाद न्यासी बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने के निर्देश भी दिये थे। ऐसा न करने पर सहारा म्यूचुअल फंड को सभी निवेशकों का धन लौटा कर इस कारोबार को समेटने को कहा गया था।  सहारा की याचिका पर सुनवाई के बाद सैट ने सेबी के आदेश को बरकरार रखा और अपील में कोई गुण नहीं पाया।

इसके बाद सहारा के वकील से न्यायाधिकरण से छह सप्ताह के लिये आदेश को अमल में लाने से रोकने का आग्रह किया ताकि वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सके। इस पर सैट ने अपने 21 पृष्ठ के आदेश में कंपनी को छह सप्ताह की मंजूरी दे दी। म्यूचुअल फंड उद्योग संगठन एएमएफआई एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार सहारा म्यूचुअल फंड के पास 2017 में जून के अंत में प्रबंधन अधीन परिसंपिा 67 करोड़ रुपये थी।

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