नई दिल्ली। दूसरे चरण के चुनावी बांड की बिक्री 2 अप्रैल से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेगी। इस बांड की बिक्री भारतीय स्टेट बैंक की 11 अधिकृत शाखाओं के जरिये होगी। वित्त मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी। राजनीतिक दलों को नकद में मिलने वाले चंदे के एक विकल्प तथा राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के इरादे से चुनावी बांड लाया गया है। पहले चरण में एसबीआई ने 222 करोड़ रुपए के बांड जारी किए हैं। बांड बिक्री का पहला चरण 10 मार्च को समाप्त हुआ था।
मंत्रालय के अनुसार दूसरे चरण में बांड की बिक्री दो से 10 अप्रैल तक की जाएगी। इसमें बांड जारी करने और उसे भुनाने का काम 11 अधिकृत शाखाओं के जरिये किया जाएगा। ये 11 शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, भोपाल, जयपुर, लखनऊ तथा गुवाहाटी हैं।
पहले चरण में एसबीआई की नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई शाखाओं के जरिये चुनावी बांड बेचे गए थे। सरकार ने इस साल दो जनवरी को चुनावी बांड योजना को अधिसूचित किया था। इसके प्रावधानों के तहत जो व्यक्ति भारत का नागरिक है या देश में गठित कोई भी इकाई चुनावी बांड खरीद सकती है।
पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। ये वे दल होंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत या इससे अधिक मत प्राप्त किए हों। चुनावी बांड जारी करने को लेकर एसबीआई एकमात्र अधिकृत बैंक है। चुनावी बांड जारी होने की तिथि से 15 दिनों के लिए वैध होगा। कोई भी पात्र राजनीतिक दल खाते में अगर बांड जमा करता है तो उसकी राशि उसी दिन आ जाएगी।