नई दिल्ली। प्रदूषण की जटिल होती समस्या को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से देश में केवल BS-6 वाहनों की ही बिक्री होगी। 31 मार्च 2020 से भारत में बीएस-4 वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह टैक्सी उपयोग के लिए बीएस-6 वाहनों की खरीद पर छूट देकर लोगों को इस ओर प्रोत्साहितकर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज की कार्रवाई के दौरान सरकार से पूछा कि क्या पेट्रोल – डीज़ल बीएस-3, 4 और 6 वाहनों के लिए अलग अलग रंग के स्टीकर जारी किया जा सकता है। इससे पता चल सकेगा कि कौन सी गाड़ियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा क्या बीएस- 3,4,6 के लिए अलग अलग नंबर प्लेट होने चाहिए ताकि उनकी आसानी से पहचान हो सके।
कोर्ट ने कहा कि इसकी शुरुआत बीएस-6 वाहनों से की जाए। कोर्ट ने कहा कि बीएस-6 गाड़ियों के नंबर प्लेट का अलग रंग हो जिससे इसकी पहचान की जा सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट को केंद्र सरकार को भरोसा दिलवाया कि वह उनके दिए सुझाव पर काम करेगी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश भर में 1 अप्रैल 2020 से बाजार में केवल BS-6 गाड़िया ही बिकेंगी। जो गाड़ियां BS-6 नहीं होगी वो 31 मार्च तक ही बिक सकेगी।