नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने की पेशकश की है। सहारा ने कहा है कि इस राशि को उनकी तरफ से बैंक गारंटी के रूप में समायोजित किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सहारा प्रमुख की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने इस मुद्दे को पीठ के समक्ष रखा। सिब्बल ने पीठ के समक्ष कहा, मैं 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए तैयार हूं लेकिन इस राशि को बैंक गारंटी के तौर पर समायोजित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को सहारा प्रमुख रॉय की पैरोल अवधि को 16 सितंबर तक बढ़ा दिया था। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने शर्त रखी थी कि उन्हें सेबी के पास 300 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे।
रॉय को उनकी माता का देहांत होने पर मानवीय आधार पर जेल से पैरोल पर रिहा किया गया था। उन्होंने जब 300.68 करोड़ रुपए जमा करा दिए तो अदालत ने उनकी पैरोल अवधि आगे बढ़ा दी। अदालत ने मामले में जमानत के लिए उन्हें शेष राशि जुटाने का अवसर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को जमानत पर छुड़ाने के लिए समूह को 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जुटाने के वास्ते संपत्तियां बेचने की अनुमति दी है। सहारा समूह को रॉय की जमानत के लिए 5,000 करोड़ रुपए जमा कराने के अलावा 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी है।