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Sahara case: 17 अप्रैल तक जमा कराने होंगे 5,092 करोड़ रुपए, नहीं तो नीलाम होगी Aamby Valley City

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा है कि यदि 17 अप्रैल तक सेबी के पास 5,092.64 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए तो उसकी Aamby Valley City को नीलाम कर दिया जाएगा।

Abhishek Shrivastava
Updated on: March 21, 2017 19:09 IST
Sahara case: 17 अप्रैल तक जमा कराने होंगे 5,092 करोड़ रुपए, नहीं तो नीलाम होगी Aamby Valley City- India TV Paisa
Sahara case: 17 अप्रैल तक जमा कराने होंगे 5,092 करोड़ रुपए, नहीं तो नीलाम होगी Aamby Valley City

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा समूह को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उसने 17 अप्रैल तक सेबी के पास 5,092.64 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए तो उसकी Aamby Valley City को नीलाम कर दिया जाएगा। कोर्ट ने अपने मौखिक आदेश में कहा कि पैसे जमा कराओ अन्‍यथा एम्‍बी वैली सिटी को बेच दिया जाएगा। यह सहारा की हाई-एंड टाऊनशिप है, जिसे पहले ही कोर्ट ने कुर्क कर लिया है।

जस्टिस दीपक मिश्रा, एके सिकरी और रंजन गोगोई की पीठ ने फरवरी में सहारा को अपनी कुछ संपत्ति बेचकर 17 अप्रैल तक पैसा जमा कराने को कहा था। सहारा को उम्‍मीद थी कि वह कुछ संपत्ति की बि‍क्री कर ये पैसा जुटा लेगा।

इसके अलावा कोर्ट ने अमेरिका की रियल एस्‍टेट कंपनी एमजी कैपिटल होल्डिंग्‍स से भी 750 करोड़ रुपए सेबी-सहारा एकाउंट में अग्रिम राशि के रूप में जमा कराने का कहा है। इससे पहले फरवरी में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंपनी से यह पैसा कोर्ट रजिस्‍ट्री में जमा कराने के लिए कहा था।

सेबी ने निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए सहारा से 36,000 करोड़ रुपए की मांग की है और यह मामला 2012 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सेबी का आरोप है कि सहारा ने यह पैसा बिना उसकी मंजूरी के लोगों से जुटाया है। 2014 में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को कोर्ट के आदेश को न मानने के कारण गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने सुब्रत रॉय की जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मई 2016 में कोर्ट ने सुब्रत रॉय को पेरोल पर रिहा किया है।

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