Friday, November 22, 2024
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GST के तहत टैक्स क्रेडिट के त्रुटिपूर्ण दावे को ठीक करने के लिए फॉर्म 27 दिसंबर तक भरने का निर्देश

वित्त मंत्रालय ने वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) के तहत बदलाव की अवधि के दौरान के लिए गलत कर क्रेडिट दावा करने वाले करदाताओं को 27 दिसंबर तक संशोधित फॉर्म ट्रान-1 जमा कराने को कहा है।

Edited by: Manish Mishra
Updated on: December 13, 2017 9:38 IST
GST Return- India TV Paisa
GST Return

नई दिल्ली वित्त मंत्रालय ने वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) के तहत बदलाव की अवधि के दौरान के लिए गलत कर क्रेडिट दावा करने वाले करदाताओं को 27 दिसंबर तक संशोधित फॉर्म ट्रान-1 जमा कराने को कहा है। मंत्रालय ने चेताया है कि ऐसा नहीं करने वाले करदाताओं पर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। बयान में कहा गया है कि GST के तहत भरोसा आधारित इनपुट कर क्रेडिट की व्यवस्था की गई है।

इसमें कहा गया है कि ऐसा देखने में आया है कि कुछ करदाताओं ने बदलाव के दौरान के लिए अत्यधिक ऊंचे CGST के क्रेडिट का दावा किया है। यह न तो उद्योग के इनपुट कर क्रेडिट से मेल खाता है और न ही करदाता के पूर्व में किए गए कर क्रेडिट के दावों से मिलता है।

मंत्रालय ने कहा कि इसमें से कुछ मामलों में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। कुछ मामले गलती की वजह से हो सकते हैं। बयान में कहा गया है कि इस तरह का व्यवहार करदाता और कर प्रशासन के बीच भरोसे को तोड़ने वाला है। ऐसे करदाताओं के पास 27 दिसंबर तक संशोधति फॉर्म ट्रान-1 भरने का मौका है।

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