मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि खुदरा निवेशक 16 अगस्त से सरकारी प्रतिभूति (जी-सैक) बाजार में निर्बाध रूप से भाग ले सकेंगे। गौरतलब है कि सरकारी प्रतिभूति बाजार में इस समय बड़े संस्थागत निवेशक भाग लेते हैं जिनमें बैंक, प्राइमरी डीलर, बीमा कंपनियां, म्युचुअल फंड और वित्तीय संस्थान शामिल हैं। ये इकाइयां सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी अंशधारित केंद्रीय बैंक में पब्लिक डेट ऑफिस में सब्सिडरी जनरल लेजर में रखती हैं।
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को भी जी-सैक बाजार की समान पहुंच सुगम बनाना चाहता है। आरबीआई ने कहा है,एनएसडीएल व सीएसडीएल के डीमैट खाताधारकों को एनडीएस-ओएम प्लेटफार्म पर सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार की अनुमति देने का फैसला किया गया है। वे अपने उन डिपाजिटरी भागीदार बैंकों के जरिए यह कारोबार कर सकेंगे।
इसने कहा है कि रिजर्व बैंक ने क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सलाह दी है कि वह डिपाजिटरी के साथ समन्वय से जरूरी व्यवस्था करे। बैंक ने कहा है, योजना का आगामी परिचालनगत ब्यौरा सीसीआईएल अलग से जारी करेगी। दिशा निर्देश 16 अगस्त 2016 से प्रभावी हौंगे।
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