नई दिल्ली। अगर आपने अपने मकान का कोई हिस्सा या पूरा मकान कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए किराए पर दिया हुआ है तो 20 लाख रुपए तक की सालाना रेंटल इनकम पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन रेंटल इनकम 20 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू होगा। मंगलवार को केंद्रीय राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने जीएसटी पर मास्टर क्लास के दौरान यह जानकारी दी।
जीएसटी नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी प्रकाश कुमार के मुताबिक अब तक एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स और वैट टैक्स के लिए रजिस्टर्ड कुल 69.32 लाख कारोबारी जीएसटी नेटवर्क पर शिफ्ट हो रहे हैं। इनमें से 38.51 लाख ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है। बाकी बचे 30.8 लाख को जीएसटी नेटवर्क की तरफ से एसएमएस या ई-मेल के जरिए संदेश भेजा जा रहा है ताकि वह प्रक्रिया पूरी कर सकें। इनके अलावा 25 जून के बाद 4.5 लाख नए लोग जीएसटी नेटवर्क से रजिस्टर हुए हैं।