नई दिल्ली। टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि दूरसंचार नियामक TRAI ने ग्राहकों को उसकी मुफ्त पेशकशों को पूरी तरह वैध बताया है।
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- न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अदालत में कंपनी की ओर से यह बात रखी गई जब वोडाफोन इंडिया (Vodafone India) की याचिका सुनवाई के लिए आई।
- वोडाफोन इंडिया ने याचिका दायर कर रिलायंस जियो पर ट्राई के शुल्क दर आदेशों के खुल्लमखुला उल्लंघन का आरोप लगाया है।
- याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी और अब इसके लिए 21 फरवरी की तारीख दी गई है।
- इससे पहले अदालत को बताया गया कि दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण टीडीसैट कुछ मुद्दों पर 20 फरवरी को विचार करेगा।
- ट्राई को 20 फरवरी को टीडीसैट के समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि क्या रिलायंस जियो ने अपनी दो मुफ्त पेशकशों में अंतर के बारे में उसे व अपने ग्राहकों को सूचित किया था या नहीं।
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TRAI पर वोडाफोन ने लगाए गंभीर आरोप
- वोडाफोन ने यह भी दावा किया कि ट्राई दूरसंचार विभाग के सर्कुलरों को क्रियान्वित करने में विफल रहा है, जिसमें कहा गया है कि सभी शुल्क अंतर कनेक्शन प्रयोग शुल्क (IUC), गैर भेदभावपूर्ण होने चाहिए।
- साथ ही यह बाजार बिगाड़ने वाले नहीं होने चाहिए। वोडाफोन ने यह भी कहा कि ट्राई ने खुद 2002 में सभी दूरसंचार कंपनियों को कहा था कि कोई भी प्रचार पेशकश 90 दिन से अधिक जारी नहीं रखी जा सकती।
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