नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट विज्ञापनों में बिना इजाजत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल किए जाने के मामले पर Reliance Jio पर 500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के एमपी शेखर ने राज्य सभा में इस पर सवाल किया था। जवाब में इन्फाॅर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह मामला सन 1950 में बने कानून के तहत आता है। इसीलिए अगर कोई राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों और नामों का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर अधिकतम 500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
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क्या है पूरा मामला
- विज्ञापनों में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में बताया, ‘इस बारे में पीएम मोदी के ऑफिस की ओर से कोई अनुमति जारी नहीं की गई।’ इस पूरे मामले में रिलायंस जियो ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
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उठाए जाएंगे कदम
- संसद में विपक्षी नेताओं के सवालों के जवाब में राठौड़ ने कहा कि कंज्यूमर अफेयर्स, फूड ऐंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्ट्री की ओर से राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों और नामों के गलत इस्तेमाल के मामलों की निगरानी की जाती है।
- मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कंपनियों द्वारा पीएम मोदी के तस्वीर के गलत इस्तेमाल को लेकर विभाग को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है।
- एक अधिकारी ने कहा कि यदि विज्ञापन में किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो जरूरी कदम उठाएंगे।
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चिह्नों और नाम इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है अनुमति
- ऐक्ट के सेक्शन-3 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने व्यापारिक या कारोबारी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों और नामों का केंद्र सरकार या सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता।
- इस ऐक्ट के तहत करीब तीन दर्जन नामों और चिह्नों की सूची तैयार की गई है, जिनका कोई व्यक्ति सरकारी अनुमति के बिना अपने कारोबारी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता।
- इनमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के गवर्नर, भारत सरकार या कोई प्रदेश सरकार, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ, अशोक चक्र और धर्म चक्र शामिल हैं।