नई दिल्ली। केबल और DTH सर्विस में पारदर्शिता लाने के लिए रेगुलेटर ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब उपभोक्ता 130 रुपए प्रतिमाह में 100 स्टैंडर्ड डेफिनिशन (SD) चैनल देख सकेंगे। हालांकि इन पर लगने वाला टैक्स इससे अलग होगा।
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ट्राई ने नए आदेश में कहा है कि….
उपभोक्ता टीवी चैनलों के वितरकों को प्रतिमाह 130 रुपए चुकाकर 100 स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) चैनल देख सकेंगे। ट्राई ने आगे कहा कि नि:शुल्क चैनलों को देखने के लिए उपभोक्ता को इस नेटवर्क कैपेसिटी प्रभार के अलावा और कोई दूसरा शुल्क नहीं चुकाना होगा।
फ्री-टू-एयर चैनलों पके लिए नहीं देना होगा कोई चार्ज
- रेगुलेटर के अनुसार, इस नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) के अतिरिक्त फ्री-टू-एयर चैनल अथवा फ्री-टू-एयर चैनलों का ग्रुप चुनने पर ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।
- ट्राई द्वारा यह भी कहा गया है कि शुरुआती 100 चैनलों की क्षमता के बाद ग्राहक 25 एसडी चैनलों के एक स्लैब का चयन कर सकते हैं।
- इसके लिए उन्हें टैक्स के अतिरिक्त 20 रुपए प्रति स्लैब चुकाने होंगे।
- हालांकि ग्राहक को पे चैनलों अथवा पे चैनलों के ग्रुप के लिए एनसीएफ के अलावा अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा।
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कंज्यूमर को देनी होगी पूरी जानकारी
- ट्राई ने अपने निर्देश में कहा है कि ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट पर कंज्यूमर कॉर्नर बनाना होगा।
- जहां उन्हें अपनी सर्विस की पूरी जानकारी देनी होगी।
- यह सरकार द्वारा डीटीएच कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया बड़ा कदम है।
- जिसके तहत डीटीएच कारोबार करने वाली कंपनियों को कंज्यूमर को पूरी जानकारी देनी होगी और हर चैनल के सब्सक्रिप्शन की कीमत तय करनी होगी।
- आपको बता दे कि कि देश में 900 एमएसओ और 60,000 केबल ऑपरेटर हैं
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