
RCom plea against insolvency to be heard by NCLAT tomorrow
नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) दिवाला प्रक्रिया शुरू किये जाने के खिलाफ दायर रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) की याचिका पर कल सुनवाई करेगा। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने यह याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के फैसले के खिलाफ दायर की है। स्वीडन की दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी एरिक्सन ने एनसीएलटी में रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आवेदन किया था जिसे एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी। इसी मंजूरी के खिलाफ आरकॉम ने एनसीएलएटी का दरवाजा खटखटाया है।
उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले आरकॉम की याचिका को आज एनसीएलएटी की पीठ के समक्ष उल्लिखित किया गया जिसमें मामले पर तुरंत सुनवाई का आग्रह किया गया। पीठ ने मामले की कल सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
आरकॉम ने शेयर बाजार को भेजी नियामकीय जानकारी में इस संबंध में जानकारी दी है। कंपनी ने कहा है कि एनसीएलएटी ने अपील पर सुनवाई कल के लिये तय की है। कंपनी को कर्ज देने वाले प्रमुख कर्जदाताओं चाइना डेवलपमेंट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को भी अपील की इस प्रक्रिया में औपचारिक रूप से भाग लेने के लिये निवेदन किया गया है।
आर म ने पिछले सप्ताह ही अपनी अनुषंगियों - रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड - के साथ अपीलीय न्यायाधिकरण का रूख किया था। इससे पहले 15 मई को एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने आरकॉम के खिलाफ एरिक्सन द्वारा बकाये की वसूली को लेकर दिवाला याचिका को दाखिल कर लिया था।