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FDI मंजूरी के लिये मानक प्रक्रिया तय करेगा RBI, संबंधित मंत्रालय करेंगे निवेश के प्रस्‍तावों पर निर्णय

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) प्रत्‍यक्ष विदेश निवेश (FDI) प्रस्तावों को मंजूरी के लिये मंत्रालयों के लिए मानक प्रक्रिया (SOP) तैयार कर सकता है।

Manish Mishra
Published : February 26, 2017 19:11 IST
FDI मंजूरी के लिये मानक प्रक्रिया तय करेगा RBI, संबंधित मंत्रालय करेंगे निवेश के प्रस्‍तावों पर निर्णय
FDI मंजूरी के लिये मानक प्रक्रिया तय करेगा RBI, संबंधित मंत्रालय करेंगे निवेश के प्रस्‍तावों पर निर्णय

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) प्रत्‍यक्ष विदेश निवेश (FDI) प्रस्तावों को मंजूरी के लिये मंत्रालयों के लिए मानक प्रक्रिया (SOP) तैयार कर सकता है। सरकार ने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त करने का निर्णय किया है और इसके बाद अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर निर्णय संबंधित मंत्रालय ही करेंगे।

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  • संवेदनशील क्षेत्रों में FDI की मंजूरी के लिए नियम स्थापित करने के प्रस्ताव पर हाल में अंतर-मंत्रालयी बैठक में चर्चा हुई।
  • फिलहाल यह सरकार की मंजूरी के अंतर्गत आता है। सूत्रों के अनुसार बैठक में कई विकल्पों पर चर्चा हुई।
  • व्यापार सुगमता में और सुधार लाने के लिए सरकार ने FIPB समाप्त करने और विदेशी निवेश प्रस्तावों की शीघ्रता से मंजूरी के लिये एक नई व्यवस्था गठित करने का निर्णय किया है।
  • FIPB को समाप्त करने पर FDI प्रस्तावों को मंजूरी अब मंत्रालय और संबंधित नियामकीय प्राधिकरण के पाले में होगी।
  • सूत्रों के अनुसार अंतर-मंत्रालयी समिति ने FDI प्रस्तावों को मंजूरी के साथ लाइसेंस देने की संभावना पर भी चर्चा की।
  • रक्षा और दूरसंचार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जिन कंपनियों के पास लाइसेंस होगा, वे ही विदेशी निवेश की मंजूरी मांग सकते हैं।

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  • दूरसंचार मंत्रालय का उदाहरण देते हुए सूत्रों ने कहा कि सरकार FDI प्रस्तावों को मंजूरी देने की शक्ति उसी मंत्रालय को दे सकती है।
  • सूत्र ने कहा, RBI से प्रत्येक मंत्रालय के लिए मानक परिचालन नियाम तैयार करने का अनुरोध किया जा सकता है।
  • पाकिस्तान और बांग्लादेश से FDI प्रस्तावों पर विचार करके उस पर सुझाव देने का काम गृह मंत्रालय को मिल सकता है।
  • सरकार ने एक समिति गठित की है, जो इन मुद्दों पर विचार कर रही है।
  • इसमें रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं।
  • समिति दो महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है।

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