नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी बॉन्ड होल्डिंग के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एसजीएल फार्मों के बाउंस होने के कारण यूको बैंक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सरकारी प्रतिभूतियों और चालान बिलों को कागजरहित रूप में रखने के लिए आरबीआई के पास एक सहायक सामान्य बहीखाता (एसजीएल) रखना होता है। इस खाते का इस्तेमाल आपूर्ति और भुगतान व्यापार के लिए किया जाता है।