नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर कर्नाटक बैंक पर चार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। निजी बैंक ने सोमवार को यह जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट से जुड़ी परिचालन नियंत्रणों के क्रियान्यन में देरी को लेकर बैंक पर कुल चार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
स्विफ्ट संदेश भेजने वाला एक वैश्विक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय संस्थाएं लेनदेन के लिए करती हैं। उल्लेखनीय है कि इस मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग से पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपए की भारी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। पीएनबी धोखाधड़ी के बाद आरबीआई का रुख बैंकों के लेनदेन को लेकर कड़ा बना हुआ है।
भारतीय स्टेट बैंक समेत चार बैंकों पर भी लगा जुर्माना
इससे पहले आरबीआई ने विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर चार बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक और आईडीबीआई बैंक पर 2 मार्च को जुर्माना लगाने की घोषणा की थी। इसके तहत यूनियन बैंक पर तीन करोड़ रुपए, देना बैंक पर दो करोड़ रुपए और आईडीबीआई बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
यूनियन बैंक ने शनिवार को शेयर बाजार को बताया कि स्विफ्ट से संबंधित नियंत्रण को मजबूत करने और समय के भीतर इस पर अमल करने में देरी करने के कारण रिजर्व बैंक ने उस पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उधर, देना बैंक ने बंबई शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि रिजर्व बैंक के 20 फरवरी 2018 को जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर केंद्रीय बैंक ने उस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एक अन्य जानकारी में आईडीबीआई बैंक ने कहा कि स्विफ्ट से जुड़े परिचालन नियंत्रण को मजबूत बनाने और उसके समयबद्ध क्रियान्वयन पर जारी निर्देशों का समयबद्ध पालन नहीं करने पर रिजर्व बेंक ने उस पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
आईडीबीआई बैंक ने हालांकि, कहा कि उसने अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए हैं ताकि इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति न हो। भारतीय स्टेट बैंक ने भी कहा कि स्विफ्ट संबंधी निर्देशों के पालन में देरी को लेकर रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।