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रिजर्व बैंक ने पांच विदेशी बैंकों पर लगाया जुर्माना, फेमा नियमों का किया था उल्‍लंघन

रिजर्व बैंक ने भारत में कार्यरत बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्‍यो मित्‍सुबिशी, डॉयचे बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्‍कॉटलैंड तथा स्‍टैंडर्ड चार्टर्ड पर जुर्माना लगाया।

Abhishek Shrivastava
Updated : December 21, 2016 18:16 IST
रिजर्व बैंक ने पांच विदेशी बैंकों पर लगाया जुर्माना, फेमा नियमों का उल्‍लंघन करने की मिली सजा
रिजर्व बैंक ने पांच विदेशी बैंकों पर लगाया जुर्माना, फेमा नियमों का उल्‍लंघन करने की मिली सजा

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में कार्यरत पांच विदेशी बैंकों पर आज जुर्माना लगाया है। इन विदेशी बैंकों में बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्‍यो मित्‍सुबिशी, डॉयचे बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्‍कॉटलैंड तथा स्‍टैंडर्ड चार्टर्ड शा‍मिल हैं। इन सभी बैंकों ने फेमा नियमों का उल्‍लंघन किया है।

रिजर्व बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि फॉरेन एक्‍सचेंज मैनेजमेंट एक्‍ट, 1999 (फेमा) के अनुसार रिपोर्टिंग रिक्‍वायरमेंट के तहत जारी दिशा-निर्देशों का इन सभी बैंकों ने उल्‍लंघन किया है, इसलिए इन पर यह जुर्माना लगाया गया है।

  • जर्मनी के डॉयचे बैंक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
  • बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्‍यो मित्‍सुबिशी, रॉयल बैंक ऑफ स्‍कॉटलैंड तथा स्‍टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 10,000 रुपए प्रत्‍येक का जुर्माना लगाया है।
  • आरबीआई ने फेमा 1999 की धारा 11(3) की शक्तियों का उपयोग करते हुए यह जुर्माना लगाया है।
  • आरबीआई ने इन सभी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
  • बैंकों ने इस नोटिस का जवाब लिखित में दिया था।
  • आरबीआई ने कहा कि नोटिस के जवाब से संतुष्‍ट न होने पर ही यह जुर्माना लगाया गया है।

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