Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. RBI ने नोटबंदी के कारणों का नहीं किया खुलासा, कहा वजहों को नहीं किया जा सकता सार्वजनिक

RBI ने नोटबंदी के कारणों का नहीं किया खुलासा, कहा वजहों को नहीं किया जा सकता सार्वजनिक

सरकार की नोटबंदी की घोषणा के 50 दिन बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का मानना है कि इस अप्रत्याशित घोषणा के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

Manish Mishra
Updated : December 31, 2016 11:33 IST
Mystery : RBI ने नोटबंदी के कारणों का नहीं किया खुलासा, कहा वजहों को नहीं किया जा सकता सार्वजनिक
Mystery : RBI ने नोटबंदी के कारणों का नहीं किया खुलासा, कहा वजहों को नहीं किया जा सकता सार्वजनिक

नई दिल्‍ली। प्रत्‍येक व्‍यक्ति के मन में यह सवाल उठना स्‍वाभाविक है कि सरकार ने 1000 व 500 रुपए के मौजूदा नोटों को चलन से बाहर करने यानी नोटबंदी का फैसला क्यों किया? सरकार की नोटबंदी की घोषणा के 50 दिन बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का मानना है कि इस अप्रत्याशित घोषणा के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने यह भी बताने से इनकार किया है कि पुराने नोटों की जगह, नए नोट लाने में कितना समय लगेगा। RBI ने सूचना का अधिकार कानून (RTI) के तहत जानकारी मांगे जाने पर यह जवाब दिया है।

यह भी पढ़ें : RBI ने दिया नए साल का तोहफा, अब ATM से एक दिन में निकाल सकेंगे 4,500 रुपए

RBI ने RTI के जवाब में कहा है

यह सवाल ऐसी घटना की भावी तारीख के बारे में है जिसे RTI कानून की धारा 2 (एफ) के तहत सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है।

यह भी पढ़ें : पीएम मोदी ने लॉन्‍च किया आधार लिंक्‍ड मोबाइल पेमेंट एप भीम, ई-पेमेंट करना बनेगा और आसान

तस्‍वीरों में देखिए ATM Card पर लिखे नंबरों का आखिर क्‍या होता है मतलब

ATM card number

atm1       IndiaTV Paisa

2 (101)IndiaTV Paisa

3 (101)IndiaTV Paisa

4 (101)IndiaTV Paisa

कारण बताने से किया इनकार

  • RTI आवेदन के तहत मांगी गई जानकारी को कानून की धारा 8(1)ए का उल्लेख करते हुए RBI ने करीब 20 लाख करोड़ रुपए के करेंसी नोटों का चलन बंद करने का कारण बनाने से इनकार किया।
  • रिजर्व बैंक ने यह नहीं बताया है कि कानून की उक्त धारा के तहत इस इस तरह की जानकारी के बारे में छूट कैसे मिलती है क्योंकि यह फैसला तो पहले ही किया जा चुका है।

पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने इस बारे में कहा

इस मामले में RBI से जो जानकारी मांगी गई है वह किसी भी छूट की धारा के तहत नहीं आती।

उन्होंने कहा कि कानून बहुत स्पष्ट है कि जब कोई सार्वजनिक प्रतिष्ठान सूचना देने से इनकार करता है तो उसे स्पष्ट रूप से बताना होगा कि कानून की किस धारा के तहत उसे छूट मिल रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ने हाल ही में नोटबंदी के संबंध में निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा देने से भी इनकार कर दिया था।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement