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भारत में इस्लामिक बैंक की नहीं होगी शुरुआत, RTI के तहत RBI ने दी जानकारी

सरकार ने रिजर्व बैंक को कहा था कि वह देश में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की दिशा में उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी मुहैया कराए

Manoj Kumar @kumarman145
Updated on: November 13, 2017 8:55 IST
भारत में इस्लामिक बैंक की नहीं होगी शुरुआत, RTI के तहत RBI ने दी जानकारी- India TV Paisa
भारत में इस्लामिक बैंक की नहीं होगी शुरुआत, RTI के तहत RBI ने दी जानकारी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में शरीया के सिद्धांतों पर चालने बैंकिंग व्यवस्था शुरू करने के प्रस्ताव पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया है। RBI ने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत पूछे गये एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। RBI ने कहा है कि सभी लोगों के सामने बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के समान अवसर पर विचार किये जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। उसने कहा कि रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने देश में इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत का परीक्षण किया है।

RBI ने कहा, ‘‘सबके लिए बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के समान अवसर उपलब्ध कराने पर विचार किये जाने के बाद निर्णय लिया गया है कि देश में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने के प्रस्ताव पर आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।’’ इस्लामिक या शरिया बैंकिंग ऐसी वित्तीय व्यवस्था को कहते हैं जिसमें ब्याज का प्रावधान नहीं होता है। इस्लामिक नियमों के तहत ब्याज का निषेध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 2008 में देश में ब्याज-रहित बैंकिंग के मुद्दे पर गहराई से विचार करने की जरूरत पर जोर दिया था। सरकार ने रिजर्व बैंक को कहा था कि वह देश में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की दिशा में उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी मुहैया कराए।

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