नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को संकट में फंसे निजी क्षेत्र के यस बैंक से ग्राहकों के पैसे निकासी की सीमा तय कर दी है। रिजर्व बैंक ने यस बैंक के लिए अधिस्थगन आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक तय अवधि तक यस बैंक बिना रिजर्व बैंक की आज्ञा के किसी भी जमाकर्ता को 50 हजार रुपये से ज्यादा की रकम नहीं दे सकता। यानि यस बैंक के ग्राहक दी गई अवधि के दौरान 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे।
रिजर्व बैंक के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ये सीमा 5 मार्च 2020 को शाम 6 बजे से लागू हो चुकी है और 3 अप्रैल 2020 तक जारी रहेगी। रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक ये सीमा बचत, चालू या किसी भी अन्य खाते पर लागू रहेगी। वहीं अगर एक जमाकर्ता बैंक में एक से ज्यादा खाते रखता है तो भी सभी खाते से कुल निकासी भी इस सीमा के अंदर ही रहेगी।
हालांकि कुछ मामलों में निकास सीमा में छूट मिल सकती है जिसमें चिकित्सा, देश या विदेश में शिक्षा की लागत, आश्रित के विवाह या फिर कोई अन्य आपात मामले शामिल हैं। हालांकि किसी भी मामले में ये सीमा 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। सीमा से अधिक निकासी के लिए विशेष स्थितियों में रिजर्व बैंक जमाकर्ता के लिए अधिक पैसे निकालने की अनुमति जारी कर सकता है।
इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने यस बैंक के निदेशक मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। एसबीआई के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है।