मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर चालू खातों को खोलने तथा उनके परिचालन में निर्देशों के उल्लंघन को लेकर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक पर यह जुर्माना चालू खाते खोलने और परिचालन में निर्देशों के उल्लंघन, बैंक में आने वाले बाहरी ग्राहकों को बिल डिस्काउंटिंग सुविधा देने तथा केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है।
- हालांकि, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना बैंक के नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए लगाया गया है।
- इसका बैंक और ग्राहक के बीच हुए लेनदेन या करार से कोई लेना देना नहीं है।
- इससे पहले रिजर्व बैंक को इस बैंक की एक शाखा में बिल के एवज में सुविधा देने में अनियमितता की शिकायत मिली थी।
कंपनियों ने प्राइवेट-प्लेसमेंट से वर्ष भर में जुटाया छह लाख करोड़ रुपए का ऋण
भारतीय कंपनियों ने वर्ष 2016 में अपने निवेश कार्यक्रमों के लिए बांड के प्राइवेट प्लेसमेंट (निजीस्तर पर बांड बेच कर) से करीब छह लाख करोड़ रुपए का ऋण जुटाया है। यह राशि इससे पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।
- सेबी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी-दिंसबर 2016 में कंपनियों ने ऋण-पत्रों के निजी नियोजन के जरिए कुल 5,95,627 करोड़ रुपए जुटाए।
- इससे एक साल पहले यह आंकड़ा 4,76,311 करोड़ रुपए का था।
- संख्या के हिसाब से पिछले साल कंपनियों ने ऋण पत्रों के कुल 3,366 निजी नियोजन किए, जबकि 2015 में यह संख्या 2,953 थी।