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ICICI बैंक पर आरबीआई ने लगाया 59 करोड़ रुपए का जुर्माना, सिक्‍यूरिटीज बेचने में की गई नियमों की अनदेखी

Edited by: Abhishek Shrivastava
Published : March 29, 2018 14:16 IST
icici bank

icici bank

नई दिल्‍ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र के दिग्‍गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपने हेल्‍ड टू मैच्‍योरिटी (एचटीएम) पोर्टफोलियो से सिक्‍यूरिटीज की प्रत्‍यक्ष बिक्री पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों की अनदेखी करने के कारण लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक ने इस संबंध में आवश्‍यक खुलासा भी नहीं किया था।

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि बैंकिंग रेगूलेशन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत उक्‍त जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उचित पालन न करने के कारण लगाया गया है।

इससे पहले आरबीआई ने नकली नोटों को लेकर जारी निर्देशों का पालन न करने पर भारतीय स्‍टेट बैंक पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने 1 मार्च 2018 को भारतीय स्‍टेट बैंक पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है और बैंक द्वारा उसके ग्राहकों के साथ दर्ज किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

इसके अलावा आरबीआई ने इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्‍लासिफिकेशन (IRAC) नियमों का अनुपालन नहीं करने पर एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

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