मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने को लेकर निजी क्षेत्र के यस बैंक पर 6 करोड़ रुपए और आईडीएफसी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यस बैंक पर यह जुर्माना आय मान्यता असेट वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने तथा बैंक के एटीएम में सुरक्षा संबंधी जानकारी देने में देरी करने की वजह से लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि नियामकीय निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के चलते यस बैंक पर 23 अक्टूबर 2017 को 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा ऋण और अग्रिम के मामले में नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने पर आईडीएफसी बैंक लिमिटेड पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बैंक पर यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर की गई है। इसका मकसद बैंक और उसके ग्राहकों के बीच किसी तरह के लेनदेन या करार की वैधता को गलत ठहराना नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक की वित्तीय हालत के बारे में उसकी 31 दिसंबर 2016 तक की स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि उसने ऋण और अग्रिम की मंजूरी तथा नवीनीकरण को लेकर कुछ निश्चित दिशानिर्देशों को पूरा नहीं किया है।
स्थिति रिपोर्ट के आधार पर बैंक को 7 अगस्त 2017 को नोटिस जारी किया गया। बैंक के जवाब और मौखिक रूप से सुनवाई के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस बारे में उसके दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है। इसी के चलते बैंक पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।