नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के नियमों के अनुपालन में लापरवाही बरतने के कारण लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने इस बाबत 24 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया। केंद्रीय बैंक ने 25 अक्टूबर को एक विज्ञप्ति में कहा कि बैंक पर धोखाधड़ी के वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सार्वजनिक की जाने वाली सूचना पर केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों और कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2017 पर तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक की वित्तीय हालत जानने के लिए वैधानिक जांच की थी। इस आधार पर आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस कर पूछा था कि दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए।
नोटिस पर मिले बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक बयान पर विचार करने के बाद आरबीआई ने अपने अंतिम फैसले में तिमलनाड मर्केंटाइल बैंक पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय सुनाया।