नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 5 मार्च को जारी अपने बयान में रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक्सिस बैंक लिमिटेड पर यह जुर्माना केंद्रीय बैंक द्वारा जारी इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन (IRAC) नियमों का अनुपालन नहीं करने के एवज में लगाया है। आपको बता दें कि RBI ने एक्सिस बैंक पर यह जुर्माना 27 फरवरी को ही लगाया था। एक्सिज बैंक के अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है।
31 मार्च 2016 के अनुसार एक्सिस बैंक की वित्तय स्थिति की जब जांच की गई तो पाया गया कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के आकलन के लिए जारी रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का जबरदस्त तरीके से उल्लंघन किया गया है। इस जांच के आधार पर 16 नवंबर 2017 को बैंक को जांच रिपोर्ट और दूसरे संबंधित दस्तावेज भेजकर कारण बताओ नोटिस भेजा गया था कि क्यों न बैंक पर दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने को लेकर जुर्माना लगाया जाए।
एक्सिस बैंक की तरफ से आए जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि दिशानिर्देशों का वास्तव में उल्लंघन किया गया था। यही वजह है कि RBI ने एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
इंडियन ओवरसीज बैंक पर भी लगाया 2 करोड़ का जुर्माना
रिजर्व बैंक ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक की एक शाखा में धोखाधड़ी का पता चला है। इसके अनुसार, बैंक की आंतरिक जांच रिपोर्ट समेत दस्तावेजों की जांच से यह पता चला कि बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नियमों का अनुपालन नहीं किया। इसको लेकर बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि दोनों बैंकों पर कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर की गई है।