मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक लि. पर अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि फरवरी और मार्च, 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई।
जांच में यह पाया गया कि बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश, 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा। बयान के अनुसार बैंक संबंधित खाते के संबंध में उचित जांच-परख करने में विफल रहा।
इससे बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन-देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो। आरबीआई ने इस संदर्भ में बैंक को नोटिस दिया। नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया।
एयू बैंक ने कहा, छुपाने के लिए कुछ नहीं
निजी क्षेत्र के बैंक एयू स्माल फाइनेंस बैंक (एयू बैंक) ने हाल में शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफे के संबंध में निवेशकों और जमाकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि यह केवल मानव संसाधन का मामला है जिसका कंपनी प्रबंधन समाधान करने का प्रयास कर रहा है। शीर्ष स्तर पर अधिकारियों के इस्तीफे का खुलासा करने में देरी मामले में पारदर्शिता के मुद्दों को लेकर बैंक पर काफी सवाल खड़े हुए थे। मुख्य प्रबंधक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय अग्रवाल ने आज सुबह निवेशकों के साथ बातचीत में कहा कि बैंक के पास 'छिपाने के लिए कुछ नहीं है और न ही 'संचालन के मुद्दे' पर कुछ बताने को है।