Wednesday, December 25, 2024
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ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग में फ्रॉड से बचाने के लिए RBI ने उठाया कदम, जानें कैसे मिलेगा आपका पैसा वापस

RBI ने कहा है कि ग्राहक अगर 3 दिन के अंदर अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हुए नुकसान की शिकायत करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा।

Manoj Kumar @kumarman145
Updated : July 07, 2017 14:29 IST
ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग में फ्रॉड से बचाने के लिए RBI ने उठाया कदम, जानें कैसे मिलेगा आपका पैसा वापस
ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग में फ्रॉड से बचाने के लिए RBI ने उठाया कदम, जानें कैसे मिलेगा आपका पैसा वापस

नई दिल्ली: टेक्नोलॉजी के इस दौर में ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करने वालों को कई बार फ्रॉड का सामना करना पड़ता है और अपनी कमाई से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI) ने नए नियम जारी किए हैं, जिनके मुताबिक ग्राहक अगर 3 दिन के अंदर अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हुए नुकसान की शिकायत करेंगे तो उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर पूरी रकम एकाउंट में वापस आ जाएगी। यह भी पढ़े: एडवांस्ड सिक्यॉरिटी फीचर्स के साथ बाजार में जल्द आएगा 200 रुपए का नोट, RBI ने शुरू की प्रिंटिंग!

लेकिन फ्रॉड अगर ग्राहक की लापरवाही की वजह से होता है और ग्राहक उसकी जानकारी 3 दिन के अंदर बैंक को देता है तो जानकारी दिए जाने तक हुआ नुकसान ग्राहक को उठाना पड़ेगा और बैंक को जानकारी दिए जाने के बाद हुआ नुकसान बैंक को उठाना पड़ेगा।

इसी तरह फ्रॉड की वजह अगर बैंक और ग्राहक को छोड़कर कुछ और हो और बैंक ग्राहक को इसके बारे में जानकारी देता है साथ में ग्राहक की तरफ से इसको लेकर देरी होती है तो ग्राहक को प्रति ट्रांजैक्शन पर 5,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की भरपायी करनी पड़ सकती है।

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