नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एचडीएफसी बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बारे में जानकारी दी है। आरबीआई के अनुसार, एचडीएफसी बैंक पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि बैंक सब्सिडियरी जनरल लेजर (एसजीएल) में आवश्यक न्यूनतम पूंजी बनाए रखने में विफल रही है, जिसकी वजह से एसजीएल ऊपर चली गई।
एचडीएफसी बैंक को 9 दिसंबर को आरबीआई का आदेश मिला और इसका खुलासा 10 दिसंबर को किया गया। रिजर्व बैंक ने अपनी अधिसूचना में बताया कि एसजीएल के उछलने के लिए एचडीएफसी बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिससे 19 नवंबर को बैंक के सीएसजीएल अकाउंट में कुछ सिक्योरिटीज में बैलेंस की कमी हो गई है।
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय बैंक द्वारा अपने प्रोग्राम डिजिटल 2.0 के तहत इस निजी बैंक की डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग गतिविधियों के लॉन्च पर रोक लगाने और नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की सोर्सिंग पर रोक लगाने की घोषणा के बाद स्टॉक के वैल्यूएशन में गिरावट देखने को मिली थी।
बता दें कि, बैंक पर लगाए गए इस जुर्माने का ग्राहकों पर कोई सीधा असर नहीं होगा। बैंक में उनकी जमा पूंजी, मिलने वाले ब्याज आदि किसी पर भी कोई असर नहीं होगा। ऐसे में खाताधारकों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।