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वित्‍त मंत्री के बयान के बाद बैकफुट पर आया RBI, KYC वाले बैंक खाताधारक बिना किसी पूछताछ के जमा करा सकते हैं 5,000 से अधिक रकम

आज RBI ने भी नया नोटिफिकेशन जारी कर स्‍पष्‍ट कर दिया है कि जिन अकाउंट का KYC हो चुका है उनसे 5,000 से अधिक जमा करवाते समय बैंक प्रश्‍न नहीं पूछेंगे।

Manish Mishra
Updated : December 21, 2016 16:07 IST
वित्‍त मंत्री के बयान के बाद बैकफुट पर आया RBI, KYC वाले बैंक खाताधारक बिना किसी पूछताछ के जमा करा सकते हैं 5,000 से अधिक रकम
वित्‍त मंत्री के बयान के बाद बैकफुट पर आया RBI, KYC वाले बैंक खाताधारक बिना किसी पूछताछ के जमा करा सकते हैं 5,000 से अधिक रकम

नई दिल्‍ली। KYC मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अगर कोई व्‍यक्ति एक बार में ही 500 और 1,000 के पुराने नोट बैंक में जमा करवाता है तो उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बार-बार पैसा जमा करने पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज RBI ने भी नया नोटिफिकेशन जारी कर स्‍पष्‍ट कर दिया है कि जिन अकाउंट का KYC हो चुका है उनसे 5,000 से अधिक जमा करवाते समय बैंक प्रश्‍न नहीं पूछेंगे। अब 30 दिसंबर तक KYC वाले खाताधारक बिना किसी बाधा के अपने पैसे बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं।

यहां पढ़ें नोटिफिकेशन

यह भी पढ़ें : फरवरी से सामान्य होगी नकदी संकट की स्थिति, जनवरी अंत तक आएंगे बैंकिंग सिस्‍टम में 75 फीसदी कैश : SBI

हालांकि, 19 दिसंबर को RBI ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि अगर कोई व्‍यक्ति एक बार में 5,000 रुपए से अधिक की राशि अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाता है तो उससे कम से कम दो बैंक अधिकारियों के सामने पूछा जाएगा कि उसने अभी तक पुराने नोट जमा क्‍यों नहीं करवाए थे।

क्‍या है KYC

केवार्इसी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला एक लोकप्रिय शब्द है। अपने ग्राहक की पहचान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए केवार्इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से वित्तीय संस्थाएं सूचनाओं का संग्रह करते हैं, जिसके आधार पर ग्राहक की पहचान और उसके पत्ते की सही जानकारी प्राप्त की जाती है।

KYC के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेज

  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आपको इनमें से कोर्इ एक दस्तावेज अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए देना आवश्यक रहता है।
  • यदि इन दस्तावेजों के साथ आपके पते का विवरण भी हैं तो इसे पते का प्रमाण मान लिया जाएगा।

RBI ने सोमवार को ये कहा था : 

  • कुल 15.4 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट में से करीब 13 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा होने के मद्देनजर RBI ने सोमवार को नियम में बदलाव किया था।
  • इसके तहत कोई व्यक्ति 30 दिसंबर तक 5,000 रुपए से ज्यादा पुराने नोट एक बार ही जमा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें यह बताना होगा कि अब तक उन्होंने इसे क्यों नहीं जमा किया था।

तस्‍वीरों में देखिए नोटबंदी के बाद के कुछ दृश्‍य

Note Ban

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा था

अगर व्‍यक्ति हर दिन बैंक जाता है और कुछ पैसे जमा करवाता है तो एक ही व्यक्ति के बार-बार बैंक जाने से यह संदेह होता है कि आखिर उसके पास पैसे आ कहां से रहे हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के लिए कुछ चिंता की वजह है। इसीलिए सभी को सलाह दी जाती है कि आपके पास जो भी पैसे हैं, आप उसे बैंक में जमा करवा दीजिए।

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