नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने आज फटाफट और आसान कर्ज ऑफर करने वाले अनाधिकृत मोबाइल एप और डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर लोगों को आगाह किया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक इन मोबाइल एप या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कर्ज उठाने पर लोग कर्ज के जाल में फंस सकते हैं।
क्यों जारी की रिजर्व बैंक ने चेतावनी
रिजर्व बैंक के मुताबिक इस बारे में कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि कैसे आम लोग और छोटे कारोबारी आसान और तेजी से कर्ज पाने के लालच में बड़ी संख्या में ऐसे लोन देने वाले अनाधिकृत मोबाइल एप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का शिकार बन रहे हैं। बैंक ने कहा कि रिपोर्ट में सामने आया है कि कर्ज देने वाले ये प्लेटफॉर्म लोगों से बेहद ऊंचा ब्याज मांग रहे हैं साथ ही कर्जदारों को ऐसी फीस देने को भी बाध्य किया जा रहा है जिसकी पहले जानकारी नहीं दी जाती। इसके साथ ही ये अनाधिकृत एप और प्लेटफॉर्म कर्ज वापस लेने के लिए अमान्य और सख्त कदम भी उठा रहे हैं। साथ ही इन प्लेटफॉर्म के द्वारा समझौते की शर्तों का गलत इस्तेमाल कर्जदारों के मोबाइल से जानकारियां निकालने में भी किया जा रहा है।
आम लोगों के लिए क्या है सलाह
रिजर्व बैंक ने लोगों को सलाह दी है कि आम लोग रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों से ही कर्ज के लिए संपर्क करें। इसके साथ ही राज्य सरकारों के द्वारा मान्य वित्तीय संस्थान या अन्य मान्य संस्थानों से भी संपर्क किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि किसी भी मोबाइल एप या डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर्ज लेने से पहले पूरी जानकारी लें कि ये एप या प्लेटफॉर्म किस संस्थान या बैंक से जुड़ा है। अगर शंका हो तो भूल कर भी कर्ज के लिए आगे न बढ़ें।
अधिकृत एप और मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए क्या है नियम
रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म या एप किसी बैंक या एनबीएफसी के लिए सेवाएं दे रहा है तो इसे ग्राहक को सेवा देने से पहले ही बैंक या एनबीएफसी के बारे में बताना होगा। आम लोग रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाकर सभी मान्य एनबीएफसी की जानकारी ले सकते हैं