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आरबीआई ने बैंकों से कहा- सभी एटीएम मशीनों को कर लें अपडेट, अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स एड करने का दिया निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वे अपनी सभी एटीएम मशीनों को सितंबर 2017 तक उन्नत (अपडेट) कर उनमें अतिरिक्त सुरक्षा फीचर शामिल करें।

Dharmender Chaudhary
Updated : May 27, 2016 11:50 IST
RBI का बैंकों को निर्देश: सुरक्षा फीचर्स के साथ सभी ATM मशीनों को जल्द करें अपडेट
RBI का बैंकों को निर्देश: सुरक्षा फीचर्स के साथ सभी ATM मशीनों को जल्द करें अपडेट

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वे अपनी सभी एटीएम मशीनों को सितंबर 2017 तक उन्नत (अपडेट) कर उनमें अतिरिक्त सुरक्षा फीचर शामिल करें ताकि डेबिट व क्रेडिट कार्डों की स्कीमिंग व क्लोनिंग रोकी जा सके। केंद्रीय बैंक का कहना है कि देश में पीओएस टर्मिनल का ढांचा ईएमवी चिप व पिन वाले कार्ड स्वीकार करने में सक्षम है लेकिन एटीएम मशीनों का बुनियादी ढांचा अब भी चुंबकीय पट्टी के डेटा पर आधारित लेनदेन के हिसाब से चल रहा है।

30 सितंबर 2017 तक का दिया समय

आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा है कि देश के बैंको व एटीएम मशीन संचालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मौजूदा एटीएम मशीनों को 30 सितंबर 2017 तक इसमें सक्षम बनाएं कि वे ईएमवी चिप व पिनकार्ड के हिसाब से काम कर सकें। इसके अनुसार वहीं सभी नये एटीएम में ईएमवी चिप व पिन आधारित कार्ड पर काम करने की क्षमता पहले से ही होनी चाहिए। एक अन्य अधिसूचना में आरबीआई ने सहकारी बैंकों से कहा है कि वे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) खंड में गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के स्तर की निगरानी तत्काल शुरू करें।

एटीएम में जाली नोट पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं

आए दिन विभिन्न बैंकों की एटीएम से नकली नोट निकलने की शिकायतें आती रहती हैं, मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एटीएम में आए जाली और नकली नोटों को पकड़ने (पहचान) की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। यह बात स्वयं आरबीआई ने स्वीकारी है। सूचना के अधिकार के तहत एटीएम में नकली नोट की पहचान के संदर्भ में आरबीआई से मांगी गई जानकारी के जवाब में बताया गया है कि देश के सभी बैंकों को यह निर्देश है कि 100 या उससे ऊपर के नोटों को काउंटर या एटीएम से तभी पुन: जारी किया जाए, जब नोट बैंक मशीन द्वारा उसे जांच में असली और प्रचलन योग्य पाया जाए। जहां तक एटीएम में आए जाली नोटों की पहचान का सवाल है, तो इसके लिए आरबीआई ने कोई नियम नहीं बनाया है।

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