मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से कहा कि वे तत्काल साइबर सुरक्षा नीति को लागू करें ताकि बैंकिंग प्रणाली को इंटरनेट आधारित खतरों से बचा सकें। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि बैंकिंग प्रणाली पर होने वाले विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों को देखते हुए यह आवश्यक है कि साइबर खतरों से बचने के मौजूदा रक्षात्मक उपायों को बेहतर बनाकर बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन को दुरूस्त किया जाए।
साइबर हमलों को देखते हुए दिया निर्देश
अधिसूचना में कहा गया है कि साइबर सुरक्षा नीति बैंकों की सूचना प्रौद्योगिकी नीति से भिन्न होनी चाहिए ताकि इसमें साइबर हमलों से होने वाले खतरों को प्रमुखता दी जा सके और उससे निपटने के तरीकों पर बात की जा सके। केंद्रीय बैंक ने कहा कि एक साइबर संकट प्रबंधन योजना का तत्काल विकास किया जाना चाहिए और यह संपूर्ण तौर पर निदेशक मंडल की अनुमति प्राप्त रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। यह योजना साइबर हमलों की पहचान, प्रतिक्रिया, हमलों से डाटा की पुनर्वापसी और नियंत्रण इत्यादि पहलुओं पर विचार करने वाली होनी चाहिए।
बैंकों से प्राकृतिक आपदा राहत नियमों का पालन करने को कहा
आरबीआई ने बैंकों से सूखे एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में कर्ज लौटाने के पुनर्निर्धारण तथा मंजूरी के साथ एटीएम को फिर से चालू करने जैसे राहत उपायों से संबद्ध नीतियों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने को आज कहा। केंद्रीय बैंक ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह निर्देश जारी किया है। स्वराज अभियान ने भारत सरकार तथा अन्य के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्यों तथा रिजर्व बैंक के साथ-साथ बैंकों से अपनी नीतियों के क्रियान्वयन उपयुक्त तरीके से करने को कहा क्योंकि उनका मकसद हमारे देश के लोगों को लाभ पहुंचाना है न किसी अपरिचित को।