नई दिल्ली। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को अब रेलवे का रिजर्वेशन टिकट कैंसिल करना और महंगा पड़ेगा। रेलवे ने रिजर्व टिकट कैंसिल कराने के नियम में बदलाव किए हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने टिकट कैंसिल करवाने पर अब ज्यादा कटौती करने का आदेश दिया है। रेल यात्रियों को अब हर श्रेणी के टिकट को कैंसिल कराने पर पहले के मुकाबले ज्यादा राशि की कटौती का सामना करना पड़ेगा। वहीं, चार्ट बनने और ट्रेन छूटने के बाद टिकट कैंसिल कराने पर यात्रियों को पैसे रिफंड नहीं होंगे। नया नियम 12 नवंबर से लागू होगा।
रेलवे टिकट कैंसिल कराने के नए नियम
नया नियम लागू होने के बाद यात्रियों को 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करवाने पर फर्स्ट AC और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपए, सेकंड AC क्लास में 200, थर्ड AC में 180, स्लीपर में 120 और सेकंड क्लास में 60 रुपए की कटौती का सामना करना पड़ेगा। वहीं, ट्रेन खुलने से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करवाने वालों को ऊपर दी गई राशि के अलावा 25 फीसदी और राशि काटी जाएगी। जबकि, आरएसी और वेटिंग टिकट का पैसा ट्रेन खुलने के आधा घंटा पहले तक ही वापस हो सकता है।
स्टेशन मास्टर भी कर पाएंगे रिजर्वेशन कैंसिल
रेलवे के ताजा सर्कुलर के मुताबिक अब स्टेशन मास्टर भी टिकट कैंसिल कर सकता है। अगर भीड़-भाड़ के चलते यात्री साधारण और आरक्षित टिकट को काउंटर से कैंसिल नहीं करवा पा रहे हैं, तो वह स्टेशन मास्टर के पास जाकर भी अपना टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। हालांकि यह अधिकार सिर्फ चार्ट बनने से पहले ही काम करेगा।