नई दिल्ली। रेलवे के नए नियम ने 12 साल से छोटे बच्चों के मम्मी-पापा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगले साल 10 अप्रैल से रेलवे नया नियम लागू करने जा रहा है। इसके तहत अब 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों की हाफ टिकट पर उन्हें बर्थ नहीं दी जाएगी। अभी तक छोटे बच्चों की हाफ टिकट लेने पर रेलवे बच्चे को भी एक व्यस्क की तरह पूरी बर्थ उपलब्ध कराता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
सीट चाहिए तो लेनी होगी पूरी टिकट
बोर्ड का नया आदेश यह है कि कि ट्रेन में अब पांच साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को रिजर्व बोगी में सफर कराने पर आधा किराया लगेगा, लेकिन जैसे ही सीट या बर्थ का रिजर्वेशन करायेंगे तो पूरा किराया लगेगा। ऐसे में अगले साल 10 अप्रैल से ट्रेनों के रिजर्व कोच में आपको अपने बच्चे को अपनी सीट पर एडजस्ट करना होगा। हालांकि यदि यात्री बच्चे के लिए पूरी बर्थ लेना चाहता है, तो इसके लिए यात्री को बच्चे के लिए भी वयस्क यात्री जितना किराया देना होगा।
जल्द आएंगे नए रिजर्वेशन फॉर्म
रेलवे से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस नई व्यवस्था के लिए रेलवे अपने रिजर्वेशन फॉर्म में भी बदलाव करेगा। बोर्ड ने खास आदेश दिया है कि सभी रेलवे जोन में इस नियम के लागू होने के पहले रिजर्वेशन फार्म में बदलाव करें। यात्री इस स्लिप में हाफ टिकट का ऑप्शन देगा तो उसे बच्चे के लिए टिकट तो मिलेगा लेकिन बर्थ नहीं मिलेगी। अनारक्षित कोच में कोई बदलाव नहीं होगा।