नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्लॉट, घर, फ्लैट और जमीन जैसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदारी में रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी में दो फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है। स्टांप ड्यूटी में इजाफे से खरीदारों पर 1 लाख से 2 लाख रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी पांच फीसदी से बढ़कर 7 फीसदी हो गई है।
विधानसभा के बाद कैबिनेट ने दी मंजूरी
यूपी विधानसभा में मंजूरी के बाद यूपी कैबिनेट ने प्रॉपर्टी पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने तीन जनवरी को औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मकान और जमीन की खरीदारी की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है।
1-2 लाख रुपए चुकानी पड़ेगी अधिक कीमत
स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन और मकान खरीदनेवालों पर एक लाख से दो लाख रुपए तक का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जबकि प्रदेश सरकार को राजस्व में 100 करोड़ की अतिरिक्त आय का अनुमान है। इससे नाराज खरीदारों का कहना है कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नोएडा प्राधिकरण, डेवलपर्स और जिला प्रशासन ने साठगांठ कर ड्यूटी बढ़ाया है। वहीं डेवलपर्स ने कहा कि यह निर्णय जीबी नगर रियल एस्टेट के लिए नकारात्मक है।