नई दिल्ली। सेनेटरी नेपकिन पर 12 फीसदी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर घिरी सरकार ने सोमवार को इसपर सफाई दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 12 फीसदी टैक्स लगने के बाद सेनेटरी नैपकिन पर टैक्स घटेगा न की बढ़ेगा, जीएसटी लागू होने से पहले इसपर कुल 13.68 फीसदी टैक्स लगता था।
GST rate reduced on Sanitary Napkins.
Total Tax Pre GST on Sanitary Napkins was 13.68 % whereas after GST it is 12%. pic.twitter.com/SlC86clkRS
— CBEC (@CBEC_India) July 10, 2017
सरकार की तरफ से कहा गया है कि जीएसटी लागू होने से पहले सेनेटरी नैपकिन पर 6 फीसदी एक्साइज ड्यूटी और 5 फीसदी वैट लगता था और कुल टैक्स 13.68 फीसदी तक पहुंच जाता था लेकिन जीसटी के बाद इसपर टैक्स घटाकर 12 फीसदी किया गया है।
सेनेटरी रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरूरी वस्तुओं में आता है और केंद्र सरकार ने देशभर में जब GST लाग किया था तो सेनेटरी नैपकिन पर 12 फीसदी टैक्स का प्रावधान रखा था, जबकि कई गैर जरूरी वस्तुओं पर 5 फीसदी या इससे कम टैक्स का प्रावधान है, ऐसे में 12 फीसदी टैक्स को लेकर सवाल उठने लगे थे।