नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana :PMKMY) के तहत 60 साल की उम्र होने पर पात्र किसानों को हर माह 3000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। यानी की अगर कोई किसान 60 वर्ष की आयु का है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत साल में मिलने वाली 6000 रुपये की राशि के अलावा हर माह 3000 रुपये की पेंशन भी सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। हालांकि इस योजना के प्रति किसानों की रुचि बहुत कम है। संसदीय समिति ने भी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में पंजीकरण की बहुत कम संख्या को लेकर सरकार की खिंचाई की है।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2021-22 तक लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करना था। बाद में इस लक्ष्य को संशोधित कर 3 करोड़ कर दिया गया।
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प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक पेंशन स्कीम है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है। 18 से 40 वर्ष आयु के बीच के किसान इस योजना के तहत पंजीकरण कराने के पात्र हैं। इस योजना के तहत किसान के 60 साल के होने पर उन्हें हर माह 3000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
भाजपा सांसद पीसी गड्डीगौदर की अध्यक्षता वाली कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत अबतक कुल 21,20,310 किसानों ने ही अपना पंजीकरण कराया है। समिति ने कहा कि पीएमकेएमवाई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो हमारे समाज की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना, यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाता, छोटे और सीमांत किसानों की मदद करेगी और उन्हें उनके वृद्धावस्था में एक गरिमामयी जीवन प्रदान करेगी।
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हालांकि समिति इस योजना के प्रति किसानों की इतनी कम रुचि से खुश नहीं है। समिति ने कृषि मंत्रालय को इतने कम पंजीकरण के कारण खोजने और जरूरत पड़ने पर योजना में समुचित संशोधन करने का निर्देश दिया है ताकि इसे किसानों के लिए एक आकर्षक योजना बनाया जा सके।
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