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एक व्यक्ति से 2000 रुपए से अधिक नगद चंदा नहीं ले सकेंगे राजनीतिक दल, रिटर्न दाखिल करना जरूरी

चंदे में पारदर्शिता लाने की पहल के तहत केंद्रीय बजट में प्रस्ताव किया गया है कि पार्टियां एक व्यक्ति से 2000 रुपए से अधिक नगद चंदा नहीं ले सकती हैं।

Abhishek Shrivastava
Updated on: February 01, 2017 16:40 IST
#Budget2017: एक व्यक्ति से 2000 रुपए से अधिक नगद चंदा नहीं ले सकेंगे राजनीतिक दल, रिटर्न दाखिल करना जरूरी- India TV Paisa
#Budget2017: एक व्यक्ति से 2000 रुपए से अधिक नगद चंदा नहीं ले सकेंगे राजनीतिक दल, रिटर्न दाखिल करना जरूरी

नई दिल्ली। राजनीतिक दलों के वित्त पोषण एवं चंदे में पारदर्शिता लाने की पहल के तहत केंद्रीय बजट में प्रस्ताव किया गया है कि राजनीतिक पार्टियां एक व्यक्ति से 2000 रुपए से अधिक नगद चंदा नहीं ले सकती हैं। हालांकि दानदाताओं से चेक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं राजनीतिक दलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्यत: आयकर रिटर्न भरना होगा।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि,

राजनीतिक चंदा देने वाले और प्राप्त करने वाले को कर लाभ तभी मिलेगा जबकि कर रिटर्न दाखिल किया गया हो।

  • वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी किए जाएंगे।
  • वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक दल एक व्यक्ति से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा ले सकते हैं।
  • राजनीतिक दलों की वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कदमों के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।
  • अरुण जेटली ने कहा कि राजनीतिक दल चेक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त कर सकते हैं।
  • उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आयकर रिटर्न भरना होगा।
  • राजनीतिक पार्टियों की वित्त पोषण प्रणाली में सुधार लाने के महत्वपूर्ण कदम के बारे में जेटली ने कहा, राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जल्द ही अधिकृत बैंकों से चुनावी बांड जारी किए जाएंगे।
  • सरकार इस संबंध में एक योजना का ढांचा तैयार करेगी और चुनावी बांड जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।
  • उन्होंने कहा कि चंदा देने वाले केवल चेक और डिजिटल भुगतान कर मान्यता प्राप्त बैंकों से बांड खरीद सकते हैं।
  • उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्धारित बैंक खाते में ये बांड परिशोध्य होंगे।

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