Monday, December 23, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. PNB ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, ATM से 5 से ज्यादा बार लेनदेन करने पर अब वसूलेगा पैसे

PNB ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, ATM से 5 से ज्यादा बार लेनदेन करने पर अब वसूलेगा पैसे

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों को ATM से महीने में 5 बार से ज्यादा लेनदेन करने पर पैसे देने होंगे। यह नियम अक्टूबर महीने से लागू होगा।

Manish Mishra
Published : September 11, 2017 8:45 IST
PNB ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, ATM से 5 से ज्यादा बार लेनदेन करने पर अब वसूलेगा पैसे
PNB ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, ATM से 5 से ज्यादा बार लेनदेन करने पर अब वसूलेगा पैसे

नई दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों को ATM से महीने में 5 बार से ज्यादा लेनदेन करने पर पैसे देने होंगे। यह नियम अक्टूबर महीने से लागू होगा। वर्तमान में ग्राहकों को PNB के ATM से महीने में कितने भी वित्‍तीय और गैर-वित्‍तीय लेनदेन करने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। हालांकि, नया नियम लागू होने के बाद से यह सुविधा समाप्त हो जाएगी।

यह भी पढ़ें : ATM से 200 रुपए का नोट निकलने में लगेंगे 3 महीने, मशीन को अपडेट करने में लगेगा समय

पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को जारी नोटिस में कहा है कि,

PNB ATM से PNB ग्राहकों के लिए मुफ्त लेन-देन की संख्या और मुफ्त लेनदेन से अधिक लेनदेन पर शुल्क संशोधित किए गए हैं। 1 अक्टूबर 2017 से संशोधित शुल्क लागू होंगे।

बैंक ने कहा कि बचत, चालू और ओवरड्राफ्ट खाता धारकों पर महीने में पांच बार से अधिक लेनदेन करने पर 10 रुपए प्रति लेनदेन के हिसाब से शुल्क लगेगा। भले ही PNB कार्ड धारक केवल PNB ATM पर ही लेनदेन करे।

यह भी पढ़ें : मोबाइल वॉलेट के लिए हाथ मिलाया PNB व BSNL ने, स्‍पीडपे से आसान होगा भुगतान करना

इस प्रकार, PNB के ग्राहकों को मुफ्त सीमा से अधिक वित्‍तीय लेनदेन ATM से पैसे निकालने और गैर वित्‍तीय लेनदेन जैसे मिनी स्टेटमेंट निकालने पर भी शुल्क देना होगा। हालांकि, PNB ने कहा है कि शेषराशि पूछताछ, फंड ट्रांसफर या ग्रीन पिन आवेदन जैसे गैर-वित्‍तीयय लेनदेन के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement