
PMGKP Insurance Company to approve and settle the claims within a period of 48 hours
नई दिल्ली। देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। बड़ी संख्या में लोग कोरोना के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपनी चिंता ना करते हुए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ लगातार स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं। कोरोना की इस लड़ाई में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 30 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की गई थी। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि इस योजना के क्लेम करने के 48 घंटे के अंदर ही अप्रूव करना होगा।
सोमवार को जारी किए गए आदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड 19 से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम के क्लेम प्रोसेस में बदलाव किया गया है। क्लेम को अब जिलाधिकारी से प्रमाणित कराने के 48 घंटे के अंदर अप्रूव करना होगा।
इस स्कीम की शुरुआत 30 मार्च 2020 को हुई थी। इस स्कीम के जरिए हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख रुपये तक इंश्योरेंस कवर मिलता है। प्राइवेट, सरकारी, रोजाना पैसे पर काम करने वाले, एडहॉक पर काम करने वाले ऐसे हेल्थ वर्कर्स जो कोविड-19 के इलाज के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इस स्कीम को 24 अप्रैल 2021 के बाद एक बार फिर से 180 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।
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