Wednesday, January 15, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. PMC Case: आपात स्थिति में बैंक खाते से 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं जमाकर्ता, RBI प्रशासक से लेनी होगी मंजूरी

PMC Case: आपात स्थिति में बैंक खाते से 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं जमाकर्ता, RBI प्रशासक से लेनी होगी मंजूरी

केंद्रीय बैंक ने न्यायालय को बताया कि पीएमसी बैंक में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई हैं।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : November 19, 2019 19:16 IST
PMC case: Depositors can approach RBI admin for emergency withdrawals
Photo:PMC CASE: DEPOSITORS CAN

PMC case: Depositors can approach RBI admin for emergency withdrawals

नई दिल्‍ली। घोटाले में फंसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के जमाकर्ता आपातकालीन चिकित्कीय जरूरतों की स्थिति में एक लाख रुपए तय की निकासी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक से संपर्क कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय में दायर शपथपत्र में कहा कि विवाह, शिक्षा, जीवनयापन आदि जैसी दिक्कतों की स्थिति में निकासी की सीमा 50 हजार रुपए है।

शपथपत्र में कहा गया कि बैंक और इसके जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस तरह की सीमा तय करना आवश्यक था। रिजर्व बैंक के वकील वेंकटेश धोंड ने न्यायमूर्ति एस. सी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आर. आई. चागला की पीठ को बताया कि दिक्कतों से जूझ रहे जमाकर्ता केंद्रीय बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक से मिलकर एक लाख रुपए तक की निकासी की मांग कर सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने न्यायालय को बताया कि पीएमसी बैंक में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई हैं।  पीठ इस मामले पर अगली सुनवाई चार दिसंबर को करेगी। उल्लेखनीय है कि वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने 23 सितंबर को पीएमसी बैंक पर छह महीने के लिए नियामकीय रुकावटें लगा दी थी।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement