नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लोगों को पक्के मकान दिए जाने को लेकर अच्छी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इस योजना के तहत लोगों को घर दिलाने के लिए भरसक कोशिशें कर रहे है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है। इससे राज्य के लोगों को निश्चित तौर पर फायदा होने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 369 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 35 करोड़ नए रोजगार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 5,548 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
योजना शुरू होने से पिछले महीने तक 832,000 घर खरीदारों को 20,983 करोड़ रुपये की सब्सिडी मुहैया कराई जा चुकी है। लेकिन यदि आपको भी इस छूट का फायदा नहीं मिला है और आप इस छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो इससे पहले आप को कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए इंडिया टीवी पैसा की टीम आपके लिए इस योजना से जुड़ी जानकारियां लेकर आई है, इसके साथ ही हम बता रहे हैं कि आप कैसे इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
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लाभार्थी निम्न माध्यम से PMAY स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं:
- ऑनलाइन: ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है. अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए।
- ऑफलाइन: लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है. इन फार्म का मूल्य रु. 25 + GST है।
जानिए कैसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना खासतौर पर ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित आवास ऐप तैयार की है। आइए जानतें हैं एप के जरिए कैसे करें आवेदन-
- गूगल प्ले स्टोर से प्रधानमंत्री आवास योजना की एप को डाउनलोड करें।
- इसके बाद अपने मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें रजिस्टर करें।
- यह ऐप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा।
- ओटीपी से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भरें।
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इन 5 कारणों से अटकती है सब्सिडी
- आय सीमा में गलती : PMAY के तहत छूट का लाभ लेने के लिए आय की सीमा तीन लाख, छह लाख और 12 लाख रुपये तय की गई है। अगर कोई व्यक्ति की आय और घर की श्रेणी में अंतर पाया जाता है तो उसका सब्सिडी रुक जाता है। कोई व्यक्ति तीन लाख रुपये आय सीमा में आता है तो ईडब्ल्यूएस के तहत उसे 2.67 लाख की छूट मिलेगी। 6 लाख तक आय वाला व्यक्ति एलआईजी और 6-12 लाख तक आय वाला एमआईजी-1 और 12-18 लाख वाला एमआईजी-2 श्रेणी में आएगा।
- पहली बार खरीदा हो घर: PMAY के तहत छूट पाने के लिए अनिवार्य है कि वह पहली दफा घर खरीद रहा हो। यानी उसके नाम पर पहले से कोई घर नहीं हो।
- महिला हो सह मालिक : PMAY के तहत छूट पाने के लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी में महिला सह मालिक और सह-उधारकर्ता हो। इसके नहीं होने से सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
- आधार और दस्तावेज पर नाम में अंतर: फॉर्म भरते समय गलतियां भी सब्सिडी पाने में देरी का एक और कारण हो सकता है।
- सरकारी एजेंसियों की देरी : वर्तमान में, कोरोना संकट के बीच जांच प्रक्रिया देरी होने से घर खरीदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको), नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएमएवाई के तहत मिले आवेदन की छंटनी करता है।
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कैसे देखें लिस्ट में अपना नाम
पीएमएवाई-जी के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है। इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में होम लोन के लिए आवेदन किया है, तो आप पीएमएवाई ग्रामीण के लाभार्थियों की सूची में अपना नाम पता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत होम लोन पाने वाले लाभार्थियों की सूची में अपना नाम चेक करने के लिए आपको पीएमएवाई की वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा। यहां आपको ऊपर के टैब में सर्च बेनिफिशियरी टैब पर जाना होगा। यहां आपको सर्च बाय नेम दिख जायेगा। इस पर क्लिक करें। इसके बाद यह पेज खुलेगा। इसमें अपना नाम लिखें। इसके बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें इस नाम के सभी लोगों की सूची दिखेगी। आप अपने नाम पर क्लिक कर इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।
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क्या मिलते हैं लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आपको अपना घर बनाने के लिए आर्थिक रूप से मदद करती है। पीएमएवाई-जी में आप छह लाख रुपये का लोन सालाना छह फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं। अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा।
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प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र है?
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
- निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
- मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
- मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
- महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं।
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)।
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