नई दिल्ली: अगर आप यह चाहते है कि आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे की परेशानी ना हो तो आपके लिए प्रधानमंत्री मान धन योजना बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को 2019 में लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana) के तहत आपको हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस योजना में सबसे अच्छी बात यह है कि जिनता पैसा आप जमा करते हैं उतना ही पैसा सरकार इस योजना के तहत जमा करती है। इस योजना की शुरुआत आप 18 साल की उम्र से हर महीने 55 रुपए देकर कर सकते है। आइए आपको देते है इस योजना की पूरी जानकारी।
पैसा जमा करना 18 वर्ष से शरू कर सकते है
आप इस योजना की शुरुआत 18 वर्ष की आयु से 55 रुपए देकर शुरुआत कर सकते है और इस योजना की शरूआत करने की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है जिसमें आपको 200 रुपए प्रतिमाह जमा कराने होंगे। इसके आलावा आप 19 वर्ष से 58 रुपए, 20 वर्ष से 61 रुपए, 21 वर्ष से 64 रुपए, 22 वर्ष से 68 रुपए, 23 वर्ष से 72 रुपए, 24 वर्ष से 76 रुपए, 30 वर्ष से 105 रुपए, 35 वर्ष से 150 रुपए, 39 वर्ष से 190 रुपए देकर इस योजना का लाभ रिटायरमेंट के बाद उठा सकते है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-दान योजना की शुरुआत असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा वर्कर, कॉबलर, रैग पिकर, घरेलू कामगार, वॉशर मैन, घर-घर काम करने वाले, खुद के अकाउंट वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर इसका लाभ उठा सकते है। बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़े के श्रमिक या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में लगे लोग भी इसका लाभ उठा सकते है।
ऐसे करें आवेदन
नामांकन देश के सभी कॉमन सर्विसेज सेंटर द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते है।
यहां से मिलेगी पूरी मदद
इस योजना के बारे में आप राज्य और केंद्र सरकारों के सभी श्रम कार्यालय, एलआईसी के सभी शाखा कार्यालय, ईएसआईसी/ईपीएफओ के कार्यालय में जाकर उनकी सुविधा डेस्क/हेल्प डेस्क से इसके लाभ और प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी ले सकते है।
जरुरी कागजात
- आधार कार्ड
- एक मोबाइल नंबर होना जरुरी
- सेविंग अकाउंट या जनधन अकाउंट भी अनिवार्य
नियम एवं शर्त
- इस योजना का लाभ लने के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच ही होनी चाहिए।
- लाभार्थी की महीने की कमाई 15,000 रुपए से ज्यादा नही होनी चाहिए।
यदि लाभार्थी 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है, तो लाभार्थी द्वारा जमा किए गए पैसे और बैंक ब्याज दर के साथ मिलाकर उसे वापस कर दिया जाएगा। इस योजना की जानकारी लेने के लिए आप कस्टमर केयर नंबर 1800 2676 888 पर भी कॉल कर सकते है जो कि 24/7 उपलब्ध है। इसके अलावा वेब पोर्टल/ऐप में शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी है।