नई दिल्ली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायाधीश संगीता धींगड़ा सहगल ने इस पर उपभोक्ता मामलात व खाद्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
बिना आधार के अनाज देने की मांग
- याचिका में मांग की गई है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभान्वितों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति , आधार नंबर मांगे बिना ही की जाए।
- अदालत ने इस पर दिल्ली सरकार से भी अपना रख बताने को कहा गया है।
- याचिका में केंद्र सरकार की 8 फरवरी की अधिसूचना को खारिज करने की मांग की गई है।
- यह अधिसूचना असम, मेघालय व जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 8 फरवरी से लागू हो गई।
- याचिका दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान ने दाखिल की है।
गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिये आधार अब जरूरी
- सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्राप्त करने को लेकर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।
- सरकार ने इससे पहले पिछले साल अक्तूबर में एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए सभी के लिये विशिष्ट पहचान संख्या का उल्लेख अनिवार्य कर दिया था।
- सरकार ने अब बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने में भी इस व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है।
- सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की जिसका मकसद तीन