नई दिल्ली। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी बदलने के बाद आपको नये PF एकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई कंपनी में अपने आप आपका पिछला PF एकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधी संगठन (EPFO) जल्दी ही इसको लेकर नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है, अगले महीने से नई व्यवस्था शुरू हो सकती है। मुख्य प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर वी पी जॉय ने यह जानकारी दी है। वी पी जॉय ने कहा कि वह EPFO को कर्मचारियों के लिए ज्यादा सहज बना रहे हैं।
प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर ने कहा कि जब लोग अपनी नौकरी बदलते हैं तो कई PF एकाउंट बंद हो जाते हैं। बाद में कर्मचारी अपने पिछले एकाउंट को दोबारा शुरू कराते हैं। लेकिन अब EPFO ने PF एकाउंट खुलवाने के लिए आधार को जरूरी कर दिया है, हम नहीं चाहते कि खाते को बंद किया जाए क्योंकी पीएफ एकाउंट एक स्थाई खाता है।
वी पी जॉय ने कहा कि वह ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें नौकरी बदलने पर 3 दिन के अंदर पिछली कंपनी के PF एकाउंट का पैसा अपने आप नई कंपनी के प्रॉविडेंट फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए किसी तरह की एप्लिकेशन भी नहीं देनी पड़ेगी। अगर नौकरी बदलने वाले के पास आधार आईडी और दूसरी वेरिफाइड आईडी है तो एकाउंट बिना किसी एप्लिकेशन के अपने आप नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। यह व्यवस्था बहुत जल्द शुरू होने वाली है।