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सरकार की मेहनत लाई रंग, अब पूरे देश में एक ही एमआरपी पर बिकेगा पेप्‍सी का बोतल बंद पानी

अंतरराष्‍ट्रीय शीतल पेय कंपनी पेप्‍सीको इंडिया ने स्‍वेच्‍छा से पूरे देश में एक ही एमआरपी पर अपने बोतल बंद पानी की बिक्री करने की घोषणा की है।

Abhishek Shrivastava
Updated on: April 14, 2017 18:41 IST
सरकार की मेहनत लाई रंग, अब पूरे देश में एक ही एमआरपी पर बिकेगा पेप्‍सी का बोतल बंद पानी- India TV Paisa
सरकार की मेहनत लाई रंग, अब पूरे देश में एक ही एमआरपी पर बिकेगा पेप्‍सी का बोतल बंद पानी

नई दिल्‍ली। देश में एक ही एमआरपी पर पानी व अन्‍य खाद्य वस्‍तुओं की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सरकार की मेहनत रंग लाते हुए दिखाई पड़ रही है। अंतरराष्‍ट्रीय शीतल पेय कंपनी पेप्‍सीको इंडिया ने स्‍वेच्‍छा से पूरे देश में एक ही एमआरपी पर अपने बोतल बंद पानी की बिक्री करने की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी अपने सभी स्‍टेडियम में बोतल बंद पानी की बिक्री एमआरपी पर ही करने के निर्देश जारी किए हैं।

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवाव ने शुक्रवार को बताया कि पेप्सी का बोतलबंद पानी एक्वाफिना देशभर में एक ही अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट संघ बीसीसीआई इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी क्रिकेट स्टेडियम में बोतलबंद पानी एक ही एमआरपी पर बेचा जाए।

खाद्य मंत्रालय पैकेटबंद खाद्य एवं पेय पदार्थों को एक एमआरपी पर बेचने पर जोर दे रहा है। यही वजह है कि पेप्सी ने अपने बोतल बंद मिनरल वाटर को पूरे देश में एक ही एमआरपी पर बेचने का वादा किया है। पासवान ने कहा कि किसी भी उत्पाद के दो एमआरपी होने पर कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है और उपभोक्ता अदालतें पहले से इस पर कार्रवाई कर रही हैं।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, दो एमआरपी होना कानून के खिलाफ है। हमें एक सफलता मिली है। पेप्सी ने कहा है कि वह एक्वाफिना बोतल बंद पानी को देश भर में एक दाम पर बेचेगी। बीसीसीआई ने भी निर्देश दिया है कि उसके क्रिकेट स्टेडियमों में सभी बोतलबंद पानी एमआरपी पर ही बेचा जाएगा।

पासवान ने कहा कि बीसीसीआई के सचिव ने भी एक परिपत्र जारी किया है कि बोतलबंद पानी को एमआरपी से अधिक कीमत पर नहीं बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि दोहरे एमआरपी के खिलाफ मंत्रालय के प्रयासों से सफलता मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि दो प्रकार के एमआरपी वसूलने के अनुचित व्यापार व्यवहार से निपटने के लिए मौजूदा कानून में पर्याप्त प्रावधान हैं और उन्होंने उपभोक्ताओं से  शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा है।

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