नई दिल्ली। आर्थिक तौर पर संपन्न समझे जाने वाले और कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य पंजाब में अब पालतू जानवरों पर टैक्स लगाया जा रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक राज्य में कुत्ते, बिलियों सहित सुअर, भेड़, बकरी या हिरण पालने पर तो टैक्स लगेगा ही साथ में भैंस, सांड, घोड़ा, गधा, ऊंट और हाथी पालने पर भी टैक्स चुकाना पड़ेगा।
राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक कुत्ते, बिलियों सहित सुअर, भेड़, बकरी या हिरण पालने पर सालाना 250 रुपए और भैंस, सांड, घोड़ा, गधा, ऊंट और हाथी जैसे जानवर पालने पर सालाना 500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा।
People in Punjab will have to pay tax for having domestic animals, according to the latest notice issued by the state Government
— ANI (@ANI) October 24, 2017
Rs 250 per year to be paid for for dog/cat/pig/sheep/deer etc and Rs 500 per year for buffalo/bull/camel/horse/cow/elephant etc: Punjab Govt — ANI (@ANI) October 24, 2017
अबतक देशभर में पालतू जानवरों पर कहीं भी टैक्स नहीं लगाया जाता। पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने यह कदम उठाया है। राज्य के नागरिकों को घर में जानवर पालने पर अब राज्य सरकार को टैक्स चुकाना पड़ेगा।