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वित्‍त मंत्रालय का निर्देश : ई-पेमेंट के जरिए सरकारी विभाग करेंगे 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान

वित्‍त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग अब सप्‍लायर्स और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।

Manish Mishra
Updated : December 05, 2016 16:30 IST
वित्‍त मंत्रालय का निर्देश : अब ई-पेमेंट के जरिए 5,000 रुपए से अधिक के सरकारी भुगतान, कैशलेस इकॉनोमी की दिशा में एक और कदम
वित्‍त मंत्रालय का निर्देश : अब ई-पेमेंट के जरिए 5,000 रुपए से अधिक के सरकारी भुगतान, कैशलेस इकॉनोमी की दिशा में एक और कदम

नई दिल्‍ली। नोटबंदी के बाद सरकार का जोर अब कैशलेस इकॉनोमी की तरफ है। सरकारी भुगतानों को डिजिटाइज करने का लक्ष्‍य हासिल करने के लिए वित्‍त मंत्रालय ने सरकारी विभागों को निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार, सरकारी विभाग अब सप्‍लायर्स और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान  अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।

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वित्‍त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है

  • सप्‍लायर्स, ठेकेदार, संस्‍थानों आदि को किया जाने वाला 5,000 रुपए से अधिक का कोई भी भुगतान सरकारी विभाग अब ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।

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सभी मंत्रालयों को भेजा गया निर्देश

  • वित्‍त मंत्रालय ने अन्‍य सभी मंत्रालयों को भी इस संदर्भ में निर्देश भेजे हैं।
  • वित्‍त मंत्रालय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी मंत्रालय और विभाग तत्‍काल प्रभाव से इस निर्दे श का पालन करें।

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इससे पहले 10,000 रुपए थी सीमा

  • बता दें कि इससे पहले 1 अगस्‍त 2016 को वित्‍त मंत्रालय ने निर्देश जारी कर कहा था कि 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान सरकारी विभागों द्वारा ई-पेमेंट के जरिए किया जाए।
  • इस निर्देश की समीक्षा करने के बाद वित्‍त मंत्रालय ने ई-पेमेंट की जाने की सीमा को घटा कर 5,000 रुपए कर दिया है।

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